@SUNNY MALVIYA
भोपाल। राजधानी भोपाल में कोरोनो संकट के कारण टोटल लॉक डाउन किया गया है। इसके साथ ही जनता को जरूरत का सामान उपलब्ध कराने के लिए कई जगाहों पर दुकानदारों को छूट दी गई है। इसी बीच शिकायतें भी सामने आ रही है कि व्यापारी केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। बहुत से दुकानदार मास्क, हाथों में ग्लब्स और सिर को ढाके रखने के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके चलते अब भोपाल कलेक्टर ने ऐसे दुकानदारों के खिलाफ धारा- 188 के तहत एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
भोपाल में लगातार कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजो के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशकिराना व्यापारी अब मास्क पहन कर ही समान बेच सकेगें। इसके साथ ही किराना और स्टोर संचालक बिना मास्क और ग्लब्स समान बेचते मिलते हैं तो उन पर 188 तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी, डिलीवरी करने वालों को भी मास्क ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा। वहीं कोई ग्राहक बिना मास्क के दुकान समान लेने पहुचता है तो उसे भी वापस लौटाया जाए। बीते दिनों से भोपाल के कई दुकानदार बिना मास्क ओर ग्लब्स के ग्राहकों को किराना का सामान बेच रहे थे।